ब्रहम ऋषि नागर,लखीमपुर खीरी / जिला मजिस्ट्रेट आकाशदीप ने बताया कि जनपद में दीपावली के अवसर पर पटाखा (अतिशबाजी) बेचने की अस्थायी अनुमति पूर्व की भांति तीन दिन (28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2016 तक) निम्न शर्तो के साथ प्रभारी अधिकारी शस्त्र द्वारा जारी की गयी है । उन्होंने बताया कि शेड या शेडों की सुरक्षित दूरी के भीतर तेल से जलने वाले लैम्पों, गैस लम्पों या खुली बत्तियों का उपयोग नही किया जायेगा। विद्युत उपयोग की दशा में दीवार या छत पर फिक्स किये जायेगे। प्रत्येक दुकान के स्विचों को दीवारों पर ढ़ण रूप से फिक्स किया जायेगा और एक मुख्य स्विच की शेडों की प्रत्येक पक्ति में व्यवस्था की जायेगी। दीपावली के अवसर पर बाजारों में विक्रय होने वाले पटाखों का ध्वनि स्तर पर्यावरण अधिनियम 1986 के अर्न्तगत निर्धारित किये गये मानकों के अनुरूप होना चाहिए। अनुज्ञप्तिधारक अपनी अस्थायी दुकान का निर्माण अज्वलनशील पदार्थ , टिनशेड में करेगा तथा उसे इस तरह से बंद रखेगा कि जिससे अप्राधिकृत व्यक्तियों की उसमें पहुंच न हो सके। किसी भी तरह के ज्वलनशील पद्धार्थ से दुकान का निर्माण पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा। दुकान में किसी भी प्रकार की खुली रोशनी जैसे मोमबत्ती एवं पेट्रोमैक्स, गैस की लानटेन, नंगा चिराग माचिस आदि नही रखेगा । उन्होने बताया कि आतिशबाजी दुकान परिसर व उसके 200 मीटर दायरे में आतिशबाजी का प्रदर्शन व घ्रूम पान प्रतिबन्धित रहेगा तथा दुकान पर कम से कम पांच बाल्टी पानी पर्याप्त मात्रा में, बालू कम से कम 01 फायर एक्सटिंग्यूशर रखने के साथ साथ फसर्टएड बाक्स उपलब्ध रहेगा। ऐसी दुकाने जिसमें भट्ठी लगी हो या अन्य कोई ज्वलनशील भण्डारण वाली दुकाने प्रतिबन्धित रहेगी एवं आतिशबाजी को व्यस्थित ढंग से प्रर्दशित करेगा। आतिशबाजी को खुलें में नही रखी जायेगी न ही दुकान के बाहर उसका प्रदर्शन किया जायेगा। अनुज्ञप्तिधारक के पास आतिशबाजी की मात्रा 25 किग्रा (डिब्बे के वजन को छोड़कर) अधिकतम तथा किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत उपयोग हेतु 1.5 किग्रा (डिब्बे के वजन को छोड़कर) से अधिक आतिशबाजी की ब्रिक्री नही की जायेगी तथा पटाखों के फटने के स्थान से 4 मीटर की दूरी पर 125 डी0बी0 (ए0आई0) अथवा 145 डी0बी0 (सी0) (पी0के0) से अधिक ध्वनि तीव्रता उत्पन्न करने वालों पटाखों को न तो अपनी दुकान पर रखेगा और न ही बिक्री करेगा । उन्होंने बताया कि यह अनुज्ञप्ति पूर्णतया अस्थायी प्रकृति की है जो बिना कारण बताये किसी भी समय वापस ली जा सकती है तथा दुकाने प्रातः 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक खुली रहेगी। अग्निशमन अधिकारी अपने-अपने स्तरों से अग्निशमन सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था रखेगें।
समाचार October 29, 2016
अस्थायी अनुज्ञप्तिधारी करे नियमों का कड़ाई से अनुपालन :- जिला मजिस्ट्रेट
अभिषेक वर्मा
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